आरटीआई सूचना - व्यय विभाग

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सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्तूबर, 2005 से लागू हो गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की मुख्य विशेषताएं

  • यह लोक प्राधिकरणों पर लागू होगा।.
  • यह लोक प्राधिकरणों पर लागू होगा।
  • इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।
  • लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी, सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्रवाई करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को यक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा।
  • आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना के स्वरूप के आधार पर फीस का भुगतान किया जाएगा।
  • अधिनियम की धारा 8 और 9 के तहत सूचना की कुछ श्रेणियों को प्रकटन से छूट दी गई है।.
  • अधिनियम की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट आसूचना और सुरक्षा एजेंसियों को कुछ शर्तों के अधीन, अधिनियम से छूट दी गई है।.
क्रमांक शीर्षक तारीख डाउनलोड हाइपरलिंक
21 List of CPIOs & FAAs in Department of Expenditure as on 05.11.2018 -  (2.7 MB)
22 Transparency Audit of Disclosures Under Section 4 of the RTI Act by the Public authorities -  (434.63 KB)
23 Information in respect of Staff Inspection Unit - RTI reg. -  (716.42 KB)
24 Brief on Finance Commission Grants -  (4.1 MB)
25 Proactive Declaration under Section 4(b) of RTI Act,2005 of Finance Commission Division -  (1.57 MB)
26 Appointment of Nodal CPIO for RTI Applications and Appeals - reg -  (518.19 KB)
27 Information under Right to Information (RTI) Act in respect of PF-I - -
28 Right to Information Act, 2005 - -
29 Information under Right to Information (RTI) Act in respect NIFM - -
30 Information under Right to Information (RTI) Act in respect CPAO - -