आरटीआई सूचना - व्यय विभाग

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सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्तूबर, 2005 से लागू हो गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की मुख्य विशेषताएं

  • यह लोक प्राधिकरणों पर लागू होगा।.
  • यह लोक प्राधिकरणों पर लागू होगा।
  • इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।
  • लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी, सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्रवाई करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को यक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा।
  • आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना के स्वरूप के आधार पर फीस का भुगतान किया जाएगा।
  • अधिनियम की धारा 8 और 9 के तहत सूचना की कुछ श्रेणियों को प्रकटन से छूट दी गई है।.
  • अधिनियम की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट आसूचना और सुरक्षा एजेंसियों को कुछ शर्तों के अधीन, अधिनियम से छूट दी गई है।.
क्रमांक शीर्षक तारीख डाउनलोड हाइपरलिंक
31 Information under Right to Information (RTI) Act in respect Finance Commission Division -  (482.47 KB)
32 Information under Right to Information (RTI) Act in respect of PF-II -  (11.45 KB)
33 Information under Right to Information (RTI) Act in respect of Staff Inspection Unit -  (73.97 KB)
34 Opening of Counters for receiving application as per RTI Act, 2005 -  (4.89 KB)
35 Decentralization of RTI related work in Personnel Division of Department of Expenditure -  (11.39 KB)
36 Consolidated Annual Report for the year 2009-2010 ( upto March 2010) in respect of Department of Expenditure -  (95.98 KB)
37 Quarterly summary for all CPIOs in Department of Expenditure for the quarter ending June, September, December2010 & March2011. -  (703.98 KB)
38 Nomination of Transparency Officer -  (501.7 KB)
39 Compendium on Right to Information Act, 2005 - -
40 More about RTI ACT - -