सूचना का अधिकार अधिनियम
सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्तूबर, 2005 से लागू हो गया है।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की मुख्य विशेषताएं
- यह लोक प्राधिकरणों पर लागू होगा।.
- यह लोक प्राधिकरणों पर लागू होगा।
- इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।
- लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी, सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्रवाई करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को यक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा।
- आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना के स्वरूप के आधार पर फीस का भुगतान किया जाएगा।
- अधिनियम की धारा 8 और 9 के तहत सूचना की कुछ श्रेणियों को प्रकटन से छूट दी गई है।.
- अधिनियम की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट आसूचना और सुरक्षा एजेंसियों को कुछ शर्तों के अधीन, अधिनियम से छूट दी गई है।.
क्रमांक | शीर्षक | तारीख | डाउनलोड | हाइपरलिंक |
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1 | OFF BUDGET BORROWING DECLARED BY STATE COVERNMENTS | (576.01 KB) | - | |
2 | CPIO/FAA Order dated 13.04.2023 | - | (277.82 KB) | - |
3 | CPIO/FAA Order dated 12.04.2023 | - | (577.03 KB) | - |
4 | CPIO/FAA Order dated 05.04.2023 | - | (547.13 KB) | - |
5 | CPIO/FAA Order dated 13.03.2023 | - | (311.1 KB) | - |
6 | CPIO/FAA Order dated 28.02.2023 | - | (352.82 KB) | - |
7 | CPIO Order dated 08.02.2023 | - | (373.2 KB) | - |
8 | RTI Act, 2005 (English & Hindi) | - | (1.19 MB) | - |
9 | CPIO Order dated 22.12.2022 | - | (284.43 KB) | - |
10 | CPIO Order dated 30.01.2023 | - | (301.63 KB) | - |